पीएम केअर्स फण्ड में जमा राशि बताने से PMO का इनकार, ये है बड़ी वजह .
सुचना के अधिकार के अंतर्गत पीएम केयर्स फण्ड की जानकारी मांगने पर एक RTI कार्यकर्ता को जवाब मिला की ये सुचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत नही आता है इसलिए हम आपको पीएम केयर फण्ड की जानकरी उपलब्ध नही करवा सकते है !

आपको बता दे की पूरा मामला ये है की जम्मू के एक RTI कार्यकर्ता रोहित कुमार ने सुचना के अधिकार के तहत पीएम केयर फण्ड की जानकारी मांगी की हमे ये जानकारी चाहिए की पीएम केयर खाते मे और डिजिटल वॉलेट मे अब तक कितनी राशि जमा हो चुकी है इसका हमे पूरा ब्यौरा दिया जाय!!
इसके अलावा रोहित ने ये भी मांग की थी की हमे ये भी जानकारी दी जाये की अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और किस जगह पर .
इस प्रश्न के जवाब में कहा गया कि पीएम केअर्स फंड सूचना के अधिकार कानून 2005 की धारा 2 के तहत एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है. इसलिए इन सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता है!!