सुप्रीम कोर्ट : नही दे सकते मोहर्रम का जुलुश निकालने की इजाजत कोरोना फ़ैलाने के लिए आपको बनाया जायेगा निशाना

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 नई दिल्ली : मोहर्रम का जुलुश निकालने की इजाजत पर लगाई गयी याचिका के ऊपर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश एस ए बोबडे की बेंच ने कहा को अगर हम आपको मुहर्रम का जुलुश निकालने की इजाजत दी तो आपको कोरोना फ़ैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जायेगा !!

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                                                     मुहर्रम की तस्वीर प्रतीकात्मक 

आपको बता दे की उत्तरप्रदेश के एक याचिका दायर करता ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर करते हुए कहा की जब आप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने की इजाजत दे सकते है तो  मोहर्रम के जुलुश की क्यों नही ?

इस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक विशेष रास्ते से ही जाने वाली थी तो कम अंदाजा लगा सकते थे की इससे कितना प्रशाशन को काम करना होगा लेकिन मुहर्रम का जुलुश पुरे देश मे निकाला जायेगा जिससे प्रशासन को  व्यवस्था करने मे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है !!

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